धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रायसेन, 12 सितम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील बेगमगंज श्री कृपाशंकर शाक्य के न्यायालय ने थाना देवनगर के अपराध क्र.114/2020, सत्र प्रकरण क्र.113/2020 धारा 302 भादंवि में निर्णय पारित करते हुए धारदार हथियार से हत्या कारित करने वाले आरोपी बाबूसिंह पुत्र छोटेराम लोधी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खेजड़ा महलपुर को सश्रम आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज किए गए मामलों में से एक था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी में अपर लोक अभियोजक बद्रीविशाल गुप्ता एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी माधव सिंह गौड ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण में अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 18 जुलाई 2020 को फरियादी कुलदीप पुत्र दशरथ लोधी निवासी खेजड़ा महलपुर ने थाना देवनगर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके पिता को रात्रि में खेत में जान से मारने के इरादे से किसी हथियार से मारा, जिसे फरियादी ने सुबह देखा। तब जाकर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई एवं बाद विवेचना प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। पुलिस अनुसंधान दौरान अज्ञात आरोपी की पहचान बाबू सिंह पुत्र छोटेराम लोधी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खेजड़ा महलपुर के रूप में की गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत किए गए साक्षियों ने आरोपी द्वारा ही घटना कारित करना सिद्ध किया। विभिन्न न्यायदृष्टांंतों एवं साक्ष्य के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बेगमगंज श्री कृपाशंकर शाक्य के न्यायालय ने आरोपी बाबूसिंह पुत्र छोटेराम लोधी को धारा 302 भादंवि के अंतर्गत जघन्य हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।