नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास

सागर, 12 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील रहली, जिला सागर श्री आर. प्रजापति के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त दयाराम पुत्र हरिसिंह उर्फ हल्लू गौड़ उम्र 21 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली, जिला सागर को धारा 354 भादंवि, सहपठित धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि 26 जनवरी 2021 को अभियोक्त्री ने थाना रहली में रिपोर्ट लेख कराई कि 25 जनवरी 2021 को शाम करीब चार बजे वह घर से थोड़ी दूर जंगल में शौच के लिए गई थी तभी अचानक वहां दयाराम गौड़ आया और गंदी नीयत से उसके दोनों हाथ की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगा, तो वह चिल्लाई और दयाराम से हाथ छुड़ाकर भागने लगी तो दयाराम ने उसे धक्का दे दिया, जिससे अभियोक्त्री गिर पड़ी और उसके माथे में बांई ओर मूंदी चोट एवं मुंह में नाक के पास चोट आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना रहली में भादंवि व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान थाना रहली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले के अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए। घटना स्थल का नक्शा तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त दयाराम गौड़ को धारा 354 भादंवि, सहपठित धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने का दण्डादेश पारित किया है।