चोरी के मामले में छह आरोपियों एक-एक वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 17 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील खुरई, जिला सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने ज्वैलर्स की दुकान में चोरी करने वाले अभियुक्त सोमवती उर्फ ओमवती पत्नी दिलीप जाटव उम्र 59 वर्ष, कंचो उर्फ मनोरमा पत्नी राजू जाटव उम्र 44 वर्ष, संगीता उर्फ सुमन पत्नी योगेश उर्फ रोनू जाटव उम्र 37 वर्ष, महाराज सिंह पुत्र मनफूल सिंह जाटव उम्र 44 वर्ष, योगेश उर्फ रोनू पुत्र कैलाश जाटव उम्र 34 वर्ष एवं अजय वर्मा पुत्र खुमान सिंह उम्र 47 वर्ष निवासीगण ग्वालियर को धारा 380 भादंवि के अंतर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल छह हजार रुपए जुर्माने से किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादी राहुल महेश्वरी की नटराज टॉकीज के सामने महेश्वरी ज्वैलर्स के नाम से सोने चांदी के सामान की दुकान है। 27 जून 2013 को दोपहर 12.45 बजे दो महिलाएं दो पुरुष फरियादी की दुकान में आए उन्होंने कान के टॉप्स खरीदने के लिए टॉप्स दिखाने को कहा। फरियादी ने डिब्बों में टॉप्स एवं लटकन दिखाए। उसी दौरान उक्त महिलाओं ने एक डिब्बा अपने कपड़ो में छुपा लिया तथा कुछ देर सामान देखती रहीं और वे सभी लोग वहां से चले गए। फरियादी को शंका हुई तो उसने सामान चैक किया तो एक डिब्बा टॉप्स एवं लटकन कम था। उसने नौकर से बाहर दिखवाया तो कोई नहीं मिला। पान वाले ने बताया कि वे लोग अल्टो 800 कार क्र. यू.पी.80 सी.ए.7011 में बैठकर चले गए, उसमें एक आदमी एवं एक औरत पूर्व से बैठे थे। छह लोग एक डिब्बा टॉप्स लटकन कुल 17 जोड़े व सोने के करीब 90 ग्राम चुराकर ले गए। चार लोगों की रिकार्डिंग सीसीटीव्ही में हो गई। फरियादी द्वारा थाना खुरई में रिपोर्ट लेख कराई जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के समक्ष मौके पर जाकर नक्शा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा सभी छह अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व कुल छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।