कलेक्टर ने लंबित पेंशन प्रकरणों के तत्काल निराकरण कर शून्य करने के दिए आदेश

भिण्ड, 26 मई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त कार्यालय प्रमुख को निर्देशित कर कहा कि आप के कार्यालय में समस्त लंबित पेंशन प्रकरणों (विभागीय जांच अथवा कर्मचारी के विरुद्ध न्यायाधीय प्रकरणों को छोडकर) का निराकरण मासिक पेंशन शिविर में 27 मई तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर लबिंत प्रकरणों की संख्या शून्य की जाए।
उन्होंने कहा कि आपको परियोजना अंतगर्त पेंशन नोडल के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण समय सीमा एवं 28-29 अप्रैल 2025 तक जिला पेंशन कार्यालय में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया था। किंतु आपके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणा जिला पेंशन कार्यालय को निराकरण हेतु नहीं भेजे गए है। सेवानिवृत्त उपरांत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों को भेजने में वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना की जा रही है। जो कि अत्यंत खेदजनक है। संचालक पेंशन भोपाल से व्हीसी द्वारा कार्यालय में कर्मचारियों/ मृत शासकीय सेवकों के लबिंत पेंशन प्रकरणों के निकराकरण तत्काल किए जाने के संबंध मेे निर्देश दिए गए थे। इस हेतु पूर्व में आपका वेतन लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण तक अथवा जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, उनका समुचित कारण स्पष्ट करने तक रोका गया था। इसके पश्चात भी आपके द्वारा पेंशन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं कराया गया है। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।