ग्वालियर, 28 मार्च। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्योपुर लालजीराम मीणा को शासकीय कार्यों को निपटाने में विलंब करने सहित अनुशासनहीनता कर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरुद्ध होकर घोर कदाचार की श्रेणी में मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मीणा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय श्योपुर रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने कलेक्टर श्योपुर के प्रतिवेदन पर उक्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्योपुर ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि अध्यक्ष जिला पंचायत श्योपुर गुड्डीबाई आदिवासी द्वारा सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्योपुर लालजीराम मीणा के विरुद्ध की गई शिकायत एवं विभिन्न समाचार पत्रों व न्यूज चेनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच दल गठित किया गया था। जांच दल द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्योपुर लालजीराम मीणा द्वारा स्वेच्छाचारिता, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन एवं सरपंच सचिव के कथन के अनुसार शासकीय कार्य को करने में विलंब करने सहित अनुशासनहीनता एवं लापरवाही व उदासीनता बरती गई है। संभागीय आयुक्त द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर मीणा को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।