भोपाल 22मार्च:- संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 22/03/2025 माननीय न्यायालय श्रीमती शोभना गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, के द्वारा छेडछाड करने वाले आरोपी राकेश अहिरवार को धारा 354 भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी राकेश अहिरवार को धारा 354 भादवि मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव के द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 04 अप्रैल 2017 को पीडिता ने थाना छोला मंदिर मे उपस्थित होकर अभियुक्त राकेश के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03 अप्रैल 2017 को समय लगभग 09:30 बजे ज्ञान सिंह के घर के सामने न्यू शंकर नगर छोला पर आरोपी राकेश उसे मिला और रोक कर बोलने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो उसके गले मे बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ रख दिया तब वह चिलाई तो उसकी बडी बहन आ गई तथा आरोपी राकेश वहॉं से भागने लगा जाते-जाते बोला कि रिपोर्ट की तो जान से मार दूंगा उक्त घटना के अपराध पर पुलिस थाना छोला मंदिर द्वारा अपराध क्रमांक 165/2017 धारा 341, 354, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य एवं दस्तावेजों से सहमत होकर आरोपी राकेश को धारा 354 भादवि मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।