लंबित पेंशन प्रकरणों का 28 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें निराकरण : कलेक्टर

– समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर कार्यालय प्रमुख एवं कार्यालय के पेंशन शाखा प्रभारी का माह मार्च का वेतन नहीं किया जाएगा आहरित

भिण्ड, 22 मार्च। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर कहा है कि आपके कार्यालय में समस्त लंबित पेंशन प्रकरणों (विभागीय जांच अथवा कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणों को छोडकर) का निराकरण 28 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य की जाए।
उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार आपको इस हेतु अवगत कराया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज तक लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं कराया गया है जो आदेशों की अव्हेलना है यह अत्यंत खेदजनक है। यदि आपके द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण उक्त समय-सीमा में नहीं कराया जाता है तो आपका एवं कार्यालय के पेंशन शाखा प्रभारी का माह मार्च 2025 का वेतन बिना कलेक्टर की अनुमति के आहरित नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।