सागर, 05 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सागर एमके शर्मा की अदालत नेे पत्नी को जलाने वाले पति आरोपी महेन्द्र पटैल को भादंवि की धारा 307 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 18 फरवरी 2024 को फरियादिया नीतू पटैल को जली हुई अवस्था में बर्न वार्ड बीएमसी अस्पताल सागर में भर्ती किया गया था, जहां पर पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पीडित महिला ने बताया कि मेरे पति महेन्द्र पटैल के अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसे मैं खत्म करने के लिए बार-बार रोक रही थी, लेकिन पति ने बात नहीं मानी और वह हमेशा उससे लडता झगडता रहा, आज रात्रि साढे आठ बजे आरोपी महेन्द्र पटैल ने कमरे में रखी स्प्रिट की बॉटल उठाकर महिला के ऊपर डाल दी एवं गैस चूल्हे से लाईटर उठाकर जान से मारने की नियत से आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। थाना मोतीनगर पुलिस ने धारा 307 भादंसं के अंतर्गत आरोपी महेन्द्र पटैल के विरुद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।