नाबालिग अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाने वाले दो आरोपियों को कारावास

ग्वालियर, 04 मार्च। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय के न्यायालय ने नाबालिग अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी प्रेम भदौतिया उर्फ छोटू जाट उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गोलनगर थाना मुरसान जिला हाथरस (उप्र) को धारा 366, 365 भादंसं में क्रमश: सात वर्ष, तीन वर्ष कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड एवं आरोपी श्यामवीर सिंह जाट उम्र 40 साल निवासी ग्राम गोलनगर थाना मुरसान जिला हाथरस (उप्र) को धारा 365, 368 भादंसं में तीन-तीन वर्ष कारावास 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में उल्लेखीनय तथ्य यह है कि न्यायालय द्वारा पीडिता के माता-पिता को कारित शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए एक लाख रुपए प्रतिकर दिलाए जाने की सिफारिश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर को की गई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता के मामा ने 19 अगस्त 2022 को थाना माधौगंज जिला ग्वालियर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीडिता उसके घर पर दो माह पहले रहने के लिए आई थी, जो 18 अगस्त 2022 के रात्रि करीब 10 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जो काफी देर तक वापस नहीं आई। जिसकी उसने सभी जगहों पर रिश्तेदारियों में तलाश किया कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि पीडिता को गांव का रहने वाला प्रेम बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पीडिता के मामा की रिपोर्ट के आधार पर थाना माधौगंज पर अपराध क्र.407/2022 अंतर्गत धारा 363 भादंसं तथा गुमइंसान क्र.74/2022 भी दर्ज किया गया। पीडिता के मामा ने पांच सितंबर 2022 को अभियुक्त रविन्द्र, श्यामवीर, गोविंदा व धीरू, रामवीर द्वारा पीडिता का अभियुक्त प्रेम भदौतिया के साथ शादी कराने की नियत से षडयंत्रपूर्ण जान बूझकर अज्ञात स्थान पर छिपा कर रखने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया, जिसे इस अपराध में शामिल किया गया तथा विवेचना के दौरान 21 सितंबर 2022 को पीडिता को अभियुक्त प्रेम, श्यामवीर, धीरेन्द्र एवं गुलवीर से बोलेरो वाहन में हुसाडिया चौराहा गौमती नगर लखनऊ से आधिपत्य से बरामद किया गया एवं मौके से चार पहिया वाहन महिन्द्रा बोलेरो क्र. यू.पी.81 सी.वी. 1815 को जब्त कर पीडिता के कथन लेखबद्ध किए गए थे। उक्त आवेदन के आधार पर प्ररकण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है। जबकि प्रकरण के अन्य आरोपीगण गुलवीर सिंह जाट, रामवीर भदौतिया, रविन्द्र पुत्र गिर्राज चौधरी, गोविंद उर्फ कृष्णकांत भदौतिया को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है।