नामांतरण हेतु रिश्वत मांगने वाले पटवारी को सजा

शाजापुर, 29 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा के न्यायालय ने नामांतरण हेतु रिश्वत मांगने वाले आरोपी दिनेश जायसवाल पटवारी हल्का नं.32 चांदन गांव, टप्पा कानड़, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्रनिअ 1988 के अंतर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रनिअ 1988 के अंतर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि आरोपी द्वारा जमा नहीं किए जाने पर पृथक से छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने बताया कि आरोपी ने पटवारी हल्का नं.32 चांदन गांव, टप्पा कानड, जिला आगर मालवा में लोक सेवक के पद पटवारी पर पदस्थ रहते हुए आवेदक चंद्रभान सिंह तोमर से उसके द्वारा वर्ष 2014 में उदय सिंह व सुगनबाई से 52 आरे एवं नारायण सिंह से 60 आरे क्रय की गई कृषि भूमि उसके नाम से नामांतरण करने हेतु उससे 10 हजार रुपए की मांग 23 जनवरी 2017 से 5-6 दिन पूर्व की गई। 23 जनवरी 2017 को लोकायुक्त उज्जैन द्वारा ट्रेप कार्रवाई के अंतर्गत संपादित डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कार्रवाई में आरोपी दिनेश जायसवाल ने आवेदक चंद्रभान सिंह द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि आवेदक के नाम से नामातरंण करने हेतु 10 हजार रुपए रिश्वत राशि की मांग की और आवेदक के कम करने के निवेदन पर आठ हजार रुपए रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ। 24 जनवरी 2017 को शाम लगभग 4:16 बजे से 5:30 बजे के मध्य संयम एसआर कंपनी का पेट्रोल पंप, दुपाडा रोड तिराहा कानड सारंगपुर मार्ग कानड जिला आगर में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की ट्रेप कार्रवाई के दौरान आवेदक चंद्रभान सिंह से आठ हजार रुपए रिश्वत राशि वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण के रूप में आरोपी दिनेश जायसवाल ने प्राप्त की जो आरोपी दिनेश जायसवाल के आधिपत्य से जब्त भी किए गए। विपुस्था लोकायुक्त उज्जैन की ओर से प्रकरण में विवेचक निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा चालान प्रस्तुत किए जाने पर अभियेाजन की ओर से गवाह कराए गए। प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने प्रकरण में लिखित व मौखिक तर्क प्रस्तुत किए, जिनसे सहमत होते हुए आरोपी दिनेश जायसवाल ने आवेदक चंद्रभान सिंह से आठ हजार रुपए रिश्वत राशि अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण के रूप में प्राप्त कर धन संबंधी अभिलाभ प्राप्त किया और स्वयं को लाभाविंत कर आपराधिक कदाचरण किया गया होने से न्यायालय ने आरोपी को दण्डित किया। प्रकरण में विपुस्था लोकायुक्त उज्जैन की ओर से आरक्षक संदीप कदम ने सराहनीय योगदान दिया।