मारपीट के मामलों में चार आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 19 सितम्बर। जिले के शहर कोतवाली, लहार एवं गोहद चौराहा थाना क्षेत्रांतर्गत गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के तीन मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल चार आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार बुधवार को शहर कोतवाली पुलिस को फरियादिया सीता पत्नी पंकज श्रीवास उम्र 32 साल निवासी चतुर्वेदी नगर भिण्ड ने बताया कि उसका उसके पति से विवाद हो गया। जिस पर पति ने गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने पति के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं लहार थाना पुलिस को फरियादी राहुल पुत्र रामशरण पचौरी उम्र 22 साल निवासी ग्राम रहावली उवारी ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी सुनील पुत्र जयश्रीराम कुशवाह निवासी ग्राम रहावली उवारी से अपने किराने की उधारी मांगी तो आरोपी ने उसकी दुकान के सामने गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर धक्का देकर पकट दिया एवं जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर गोहद चौराहा थाना पुलिस को फरियादिया गुलबशा पत्नी मुस्तफा खां उम्र 22 साल निवासी इस्लामपुरा गोहद चौराहा ने बताया कि गत सोमवार को पारिवारिक विवाद के चलते आरोपीगण मुस्ताक खां एवं सीमा बेगम ने घर में गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।