नाबालिक मूकबधिर लड़की से बलात्कारी को हुई 20वर्ष की सजा

नाबालिक मूकबधिर लड़की से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और जुर्माना

भोपाल थाना गढ़ अंतर्गत दिनांक 05/2/23 को अभियोत्री 14 वर्ष शाम 7 बजे शौच हेतु घर के बाहर गई थी तभी आरोपी नीरज साकेत उसका हाथ पकड़कर टूटे आंगनबाड़ी में ले गया और अभियोक्त्री के कपड़े उतारकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया ,अभियोक्तरी गूंगी होने के कारण हल्ला न कर सकी लेकिन तभी उसकी मां और बहन ढूंढती हुई आई तो उन्होंने भी आरोपी को देखा तब वह मां को धक्का देकर भाग गया। तब अभियोक्त्री को लेकर वो घर आए और थाना गढ़ में जाकर रिपोर्ट की अभियोक्त्री के पुलिस कथन और न्यायलयीन कथन अनुवादक के माध्यम से कराए गए। प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर तेओथर न्यायालय पॉक्सो द्वारा आरोपी को धारा 4(2)पॉक्सो और धारा (6) ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 3000 जुर्माना की सजा दी गई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक धीरज सिंह द्वारा की गई।