महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास 

महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन 06मार्च:- माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार JMFC बरेली द्वारा आरोपी गणेश द्विवेदी पिता रामनारायण द्विवेदी, उम्र 40 वर्ष निवासी किनगी रोड थाना बरेली को महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 02 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेलीमें इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गईकि – “मैं दूसरों के घर खाना बनाकर गुजर बसर करती हूं। गणेश द्विवेदी को करीब 03 साल से जानती हूं। गणेश हालचाल पूछने हमारे घर आता जाता था, मोबाइल पर भी मुझसे बातचीत करता था। उसी बात का उसने गलत मतलब निकाल लिया और प्रतिदिन जब मैं काम करने जाती हूं तो आते जाते मेरा पीछा करता है। मेरा हांथ पकड़ लेता है तो मैंने गणेश से मना किया कि मेरी बेटियां बड़ी हो गई है। तुम मेरे सांथ छेड़छाड़ मत करो, फिर भी वह मुझे परेशान करता है। दो दिन पहले दिनांक 20.12.22 की सुबह करीब 07.30 बजे मैं दालमील कालोनी मे खाना बनाने गई थी, करीब 09.00 बजे किचन में घुस गया और बुरी नियत से उसने मुझे पकड़ लिया बोला कि मैं तुझे लेने आया हूं मेरे साथ चल मना किया तो झूमाझटकी करने लगा; मकान मालिक को देखकर गणेश भाग गया था। उस दिन मैंने और मेरे भाई ने गणेश को समझा दिया था तो वह चला गया था। उस दिन से मकान मालिक जिनके घर में खाना बनाने जाती हूँ, मुझे घर लेने आते थे और वापस छोड़कर जाते थे। आज दिनांक 22.12.22 को सुबह करीब 07.30 बजे मैं उनके साथ मोटर सायकिल पर पीछे बैठकर उनके घर दालमील कालोनी खाना बनाने जा रही थी तभी छींद रोड पर मारुति नगर कालोनी जाने वाले रास्ते के पास गणेश पहले से हांथ में लोहे की राड लेकर खड़ा था, मोटर सायकिल के सामने खड़े होकर हमे रोका और बुरी नियत से मेरा बांया हांथ पकड़ लिया। मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर बोला कि तू इसकी मोटर सायकिल पर क्यों बैठी तुझे मैं ही छोड़ने जाउंगा,मैंने उसके साथ जाने से मना किया तो गणेश द्विवेदी ने मुझे दो तीन थप्पड़ मारे,मकान मालिक ने बीच बचाव करने को हुआ तो उसे राड मारने लगा उन्होंने एक हांथ से राड पकड़ लिया तो उसने दूसरे हांथ से मारा और मुंह में अंदर हांथ घुसाकर नोंच लिया और मुझे धमकी दी की तेरे साथ साथ इसे भी जान से खत्म करदूंगा,घटना आसपास के लोगों ने देखी है.फिर घरजाकर मैने मेरे भाई और मेरी लड़कियों को घटना के बारे में बताया.रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाये उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेलीद्वारा अपराध क्र.625/2022 धारा 354(D),452,354,341,294,323,506 भा.द.वि. कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गई।

मान.न्याया. द्वारा आरोपी संतोष चौहान को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 452 भा.द.वि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 354 भा.द.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 341 भा.द.वि. में न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया।