एसडीएम भिण्ड ने 20 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की

भिण्ड, 10 जनवरी। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड रवि मालवीय ने नदी/ तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतकों के वैद्य वारिसों को कुल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जिसमें सोनू पुत्र कल्लू मुसलमान निवासी ग्राम बिलाव की मां नफीसा बेगम को, गुलफान पुत्र शब्दल मुसलमान निवासी ग्राम बिलाव की मां सम्मी को, ध्रुवसिंह पुत्र ब्रह्मासिंह निवासी ग्राम जखमोली की पत्नी लज्जादेवी को, रामनिवास निवासी सुंदरपुरा रोड भिण्ड के वारिस गुड्डीदेवी को, कार्तिक पुत्र कुबेर सिंह निवासी जामपुरा के वारिस कुबेर सिंह को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है।

चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

भिण्ड। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद ने तहसीलदार गोहद के प्रतिवेदन पर मृतक को चार लाख की आर्थिक की सहायता स्वीकृत की है। आवेदक अवधेश कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम माहो तहसील गोहद के पुत्र देवराज की तीन दिसंबर 2021 को झोपडी में आग लगने से जलकर घायल हो जाने पर जयरोग्य हॉस्पीटल ग्वालियर में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर आरबीसी 6(4) संशोधित की कण्डिका (पांच) के तहत चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।