पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले आरोपी एवं उसके तीन साथियों को आजीवन कारावास

न्यायालय ने 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 19 दिसम्बर। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति सुग्रीव सिंह पुत्र बुद्धसिंह भदौरिया एवं उसके साथी अंगद उर्फ जसराम सिंह पुत्र चंद्रमाधव शर्मा, वीर उर्फ विश्ववीर पुत्र अतवल सिंह भदौरिया, जितेन्द्र पुत्र यदुनाथ सिंह निवासीगण ग्राम भदाकुर थाना फूफ को आजीवन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजन उत्तम सिंह राजपूत ने की।
अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत के अनुसार घटना इस प्रकार है की 16 अप्रैल 2016 को दोपहर करीब 1:30 बजे मृतिका गुडिया अपने घर में काम कर रही थी तभी उसका पति सुग्रीव, गांव के अंगद सिंह वीरू सिंह व जितेन्द्र सिंह के साथ आया, उसने शराब के लिए रुपए मांगे। मृतका ने कहा उसके पास रुपए नहीं है, फिर अंगद, वीरू, जितेन्द्र ने उसे पकड लिया, पति सुग्रीव ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, चारों लोग गाली देते हुए कह रहे थे इसको जलाकर मार डालो। सुग्रीव ने जान से मारने की नीयत से अपनी पत्नी गुडिया के ऊपर माचिस की तीली जलाकर डाल दी, जिससे उसके हाथ पैर व शरीर पूरी तरह जल गया। सुग्रीव ने गाली देते हुए कहा कि पूरी तरह जलाकर छोडेंगे, मृतका के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पडोसी योगेश सबसे पहले पहुंचा और उसी ने मृतिका को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की रिपोर्ट मृतका द्वारा जिला अस्पताल भिण्ड में कराई गई, जिस पर से थाना फूफ के अपराध क्र.80/2016 पर धारा 307/34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। मृतका की हालत खराब होने से उसके पिता एवं भाई उचित इलाज हेतु अस्पताल सैफई इटावा ले गए, जहां उसका इलाज चला और कुछ हद तक ठीक हो जाने पर उसकी छुट्टी कर दी गई, किंतु मृतका के अंगों में जले हुए घाव होने से उसके शरीर में संक्रमण फैल जाने से 30 मई 2016 को मैनपुरी के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। विवेचना के दौरान लिए गए साक्षीगण के कथनों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/ 34 भादंवि का अभियोग पत्र सत्र न्यायालय भिण्ड में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सप्तम अपार सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के यहां अंतरित होने पर उन्होंने प्रकरण में शेष साक्षीगण के कथन लिए गए, अभियुक्त परीक्षण के बाद बचाव साक्षीगण के कथन लिए, अंतिम तर्क सुनने के बाद प्रकरण में प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध सप्तम सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा नौ नवंबर 2023 को धारा 302/34 भादंवि का अपराध सिद्ध पाए जाने से अभियुक्त सुग्रीव सिंह पुत्र बुद्धू सिंह भदौरिया, अंगद उर्फ जसराम सिंह पुत्र चंद्रमाधव शर्मा, वीर उर्फ विश्ववीर पुत्र अतवल सिंह भदौरिया निवासीगण ग्राम भदाकुर को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। प्रकरण में एक आरोपी जितेन्द्र पुत्र यदुनाथ सिंह फरार हो जाने से उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, उसके कुछ समय पश्चात फरार आरोपी जितेन्द्र सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को आरोपी को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।