नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सागर, 11 दिसम्बर। तृतीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर नीलम शुक्ला की अदालत नेे नाबालिगा के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अंकलेश सौर को धारा 506(भाग-2) भादंवि के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता) ने 10 अगस्त 2022 को पुलिस थाना मोतीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि माह अप्रैल में गेहूं काटने के लिए अपनी मां के साथ खेत गई थी, वहीं पर अकेली बैठी थी, तब अभियुक्त अंकलेश सौर आया और उसका हाथ पकडकर जबरन उसे खेत में ले गया और उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके माता-पिता को जान से खत्म करने की धमकी देता था, जिसके डर से पीडिता ने किसी को नहीं बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर पुलिस ने धारा 376(2), 376(2)(एन), 506 भादंसं तथा धारा 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।