भिण्ड, 10 दिसम्बर। जिले के देहात, ऊमरी, गोहद एवं मेहगांव थाना क्षेत्र में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट कुल 15 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार देहात थाना पुलिस को फरियादी बबलू पुत्र लाखन यादव उम्र 20 साल निवासी ग्राम सिमराव ने पुलिस को बताया कि शनिवार की रात्रि में रंगदारी को लेकर गांव में रहने वाले आरोपीगण ब्रह्मानंद, रामानंद, गोलू उर्फ सतेन्द्र, आनंद ने घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली और ट्रेक्टर क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34, 427 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
ऊमरी थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम परसोना में तीन मामले सामने आए हैं। जिसमें प्रथम फरियादी अरुण पुत्र रामवीर भदौरिया उम्र 28 साल ने पुलिस को बताया कि शनिवार की दोपहर में आरोपीगण कल्लू, संतोष एवं रामू भदौरिया ने उसकी पानी की लेजम काट दी, जब फरियादी पूछा तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। दूसरे फरियादी हरेन्द्र पुत्र राम भरोषे भदौरिया उम्र 42 साल ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण अरुण एवं योगेन्द्रा पुत्रगण रामवीर भदौरिया ने उसके गौडा पर के पास आकर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों न उसके साथर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 324, 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं फरियादिया शिखा पत्नी अजीत भदौरिया उम्र 28 साल निवासी ग्राम ताल का पुरा परसोना ने पुलिस को बताया कि घरेलू विवाद को लेकर गत पांच दिसंबर को आरोपीगण आराम, रामरूप, गीतादेवी पत्नी रामरूप भदौरिया ने घर के सामने गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 324, 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गोहद थाना पुलिस को फरियादिया सीमा पत्नी नीरज जाटव उम्र 26 साल निवासी ग्राम रूरी का पुरा ने बताया कि शनिवार की शाम को घरेलू विवाद को लेकर उसके पति ने गाली गलौज किया, जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो उसने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मेहगांव थाना पुलिस को फरियादी भगवान पुत्र मुन्नालाल जाटव उम्र 28 वर्ष निवासी जेल रोड मेहगांव ने बताया कि रंगदारी को लेकर आरोपीगण रमन एवं करू श्रीवास निवासी ग्राम देवरी ने शुक्रवार की रात्रि में भिण्ड-ग्वालियर रोड पर पंडित ढावा के पास उसका रास्ता रोक लिया और जाति सूचक गालियां देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 323, 294, 506, 34 भादंवि, 3(1)(द), (ध), 3(2)व्हीए एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।