न्यायालय ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 06 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) भिण्ड दिनेश कुमार खटीक के न्यायालय ने प्रकरण क्र.340/2019 एससी लोकायुक्त में रिश्वतखोर उपनिरीक्षक सोनेलाल पुत्र प्राणसिंह माथुर निवासी भीमनगर वार्ड क्र.दो थाना-बिलौआ जिला-ग्वालियर, हाल- बघेल निवास, हिना सरन के सामने, गली नं.पांच, नाका चंद्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 07 में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए, धारा 13(1)(घ), सहपठित धारा 13(2) में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकरण है कि तीन नवंबर 2017 को फरियादी राहुल शर्मा एवं उसके भाईयों के विरुद्ध थाना देहात भिण्ड के अपराध क्र.536/17 जो जमानती धाराओं का अपराध था और उसकी विवेचना थाना देहात के उपनिरीक्षक सोनेलाल माथुर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान राहुल शर्मा एवं उसके भाईयों की जमानत लिए जाने के संबंध में पहले 10 हजार रुपए की अवैध रूप से रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत राहुल शर्मा ने आरोपी उपनिरीक्षक सोनेलाल माथुर द्वारा पांच हजार रुपए रिश्वत लेने के रूप में सहमत हुआ और थाना देहात के अंदर ही अपने कक्ष में पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडा गया। जिसकी विधिवत रूप से अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।