भिण्ड, 05 दिसम्बर। जिले के मेहगांव, लहार, दबोह, गोहद एवं मौ थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 13 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार मेहगांव थाना पुलिस को फरियादी लोकेन्द्र पुत्र फुलवारी कुशवाह उम्र 28 साल निवासी गांधी रोड मेहगांव ने बताया कि मंगलवार की सुबह पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण जितेन्द्र एवं मंगल गुर्जर, भोदे रावत निवासीगण मेहगांव ने मौ रोड पर अजय जैन की दुकान के सामने गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। लहार थाना पुलिस को फरियादी पुष्पेन्द्र पुत्र शिवसिंह दौहरे उम्र 19 साल निवासी ग्राम बैसपुरा ने बतया कि सोमवार की शाम को खेत में पानी भर जाने पर गांव में आरोपी रविसिंह राजावत ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भादंवि, 3(1)(द)(ध), 3(2)(व्हीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
दबोह थाना पुलिस को फरियादी सचिन पुत्र ओमप्रकाश जाटव उम्र 23 साल निवासी ग्राम रायपुरा नं.दो ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण सुनील पुत्र दर्शन जाटव, दर्शन पुत्र रामलाल जाटव, आकाश पुत्र सिरोवन जाटव, प्रहलाद पुत्र सियाशरण जाटव निवासीगण रायपुरा नं.दो ने गांव में जबाहर की दुकान के सामने से घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोहद थाना पुलिस को फरियादी सोनू पुत्र सूरतराम कुशवाह उम्र 24 साल निवासी सुभाष नगर वार्ड क्र.चार गोहद ने बताया कि तांश खेलने के विवाद को लेकर मोहल्ले में रहने वाले आरोपीगण अनिल पुत्र विजेन्द्र गुर्जर, सत्यभान पुत्र कल्यान गुर्जर, मंटो पुत्र उदय सिंह गुर्जर ने उसके घर में घुसकर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 451, 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मौ थाना पुलिस को फरियादी सूरज सिंह पुत्र उदयभान सिंह राण उम्र 35 साल निवासी ग्राम झांकरी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते दो दिसंबर को आरोपीगण मोहर सिंह जाट एवं सुग्रीव सिंह जाट ने गांव में सुंदरनाथ मन्दिर परिसर में उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।