भिण्ड, 04 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड अग्नींध्र कुमार द्विवेदी के न्यायालय ने थाना मालनपुर के प्रकरण क्र.567/2016 में लापरवाही व तेजी से स्कार्पियों चलाकर दुर्घाटना कारित करने वाले चालक अरमान पुत्र सुमान बेग उम्र 30 साल निवासी ग्रसम सिहोनिया माता का पुरा, थाना सिहोनिया जिला मुरैना को धारा 279 भादंसं में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड, धारा 337 (सात काउंट) भादंसं में तीन-तीन माह के सश्रम कारावास एवं 200-200 (कुल 1400 रुपए) अर्थदण्ड, धारा 338 (दो काउंट) भादंसं में छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं 250-250 (कुल 500 रुपए) अर्थदण्ड एवं धारा 304ए (दो काउंट) भादंसं में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 (कुल एक हजार रुपए) अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम का कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च 2016 को दोपहर के करीब 3:30 बजे फरियादी गुरूदयाल सिंह ग्वालियर से कठमा हाजी उसके गांव मोटर साइकिल क्र. एम.पी.07 एम.बी.4630 से जा रहा था, उसके आगे उसका भाई मनोज मोटर साइकिल क्र. एम.पी.30 एम.सी.4937 से गांव जा रहा था, मनोज के साथ मोटर साइकिल पर ज्योति राठौर व बेटी उन्नति ज्योति की गोद में बैठी थी, जैसे ही गुरीखा चौराहा के पर पहुंचे तो मदन सिंह चौराहे पर खड़े थे, जिन्होंने मनोज को रोकने का इशारा किया, तभी एकदम पीछे से स्कार्पियो कार के चालक ने तेजी व लापरवाही से उपेक्षापूर्वक चलाकर मनोज की मोटर साइकिल क्र एम.पी.30 एम.सी.4937 में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सहित सभी गिर गए, मदन को भी स्कार्पियो गाडी ने टक्कर मार दी, जिससे उसको भी गंभीर चोटें आईं एवं मनोज के दाहिने पैर, हाथ में व ज्योति के सिर में एवं बगल साइड में तथा उन्नति के सिर एवं सभी के शरीर में जगह-जगह चोटें आईं। स्कार्पियो कार के चालक ने गाडी को खंती में जाकर पटक दिया, जिससे स्कोर्पियो में बैठे लोगों को भी चोटें आईं। 108 एंबुलेंस व डायल 100 पर सूचना की। 108 वाहन से सभी को इलाज हेतु ले जाते समय उन्नति की मृत्यु हो गई। वाहन स्कार्पियो क्र. एम.पी.07 एम.बी.7777 के चालक के विरुद्ध अपराध क्र. 47/2016 पर धारा 279, 337, 304ए भादंसं का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। मृतक अखिलेश के शव का परीक्षण करवाया गया। प्रश्नगत वाहन 10 अगस्त 2016 को आरोपी से जब्त किया जाकर उसको गिरफ्तार किया गया। वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। वाहन स्वामी से वाहन चालक की जानकारी प्राप्त की गई। अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में तीन अक्टूबर 2016 को पेश किया गया।