मतगणना के लिए अटेर व भिण्ड विधानसभा के लिए 21-21, मेहगांव-18, लहार-16 गोहद हेतु 14 टेबिलें लगेंगी
भिण्ड, 30 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि ईव्हीएम एवं पोस्टल बैलेट की मतगणना समय सीमा में संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त टेबिल लगाए जाने का प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग से स्वीकृति मिल गई है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले द्वारा भेजे गए अतिरिक्त मतगणना टेबिल के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसके अनुसार विधानसभा क्षेत्र नौ-अटेर के लिए ईव्हीएम की टेबल की संख्या 21 और पोस्टल बैलेट टेबल की संख्या तीन, विधानसभा क्षेत्र 10-भिण्ड के लिए ईव्हीएम की टेबल की संख्या 21 और पोस्टल बैलेट टेबल की संख्या पांच, विधानसभा क्षेत्र 11-लहार के लिए ईव्हीएम की टेबल की संख्या 16 और पोस्टल बैलेट टेबल की संख्या तीन, विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव के लिए ईव्हीएम की टेबल की संख्या 18 और पोस्टल बैलेट टेबल की संख्या तीन एवं विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) के लिए ईव्हीएम की टेबल की संख्या 14 और पोस्टल बैलेट टेबल की संख्या दो रखी गई है। कलेक्टर ने बताया कि पूर्व में आयोग से अनुमोदित प्रस्ताव अनुसार जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र लिए ईव्हीएम की टेबल की संख्या 14-14 और पोस्टल बैलेट टेबल की संख्या एक-एक रखी गई थी।
मतगणना के लिए तैयारियां पूर्ण
जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर भिण्ड जिले में तीन दिसम्बर को होने वाली मतगणना के लिए तैयारी लगातार जारी है और अब अंतिम दौर में चल रही है। मतगणना में लगे शासकीय कर्मचारियों के लिए मतगणना स्थल पर आने की व्यवस्थाएं अलग की गई है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। इसके लिए साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे है। तीन दिसंबर को सुबह प्रेक्षक और प्रत्याशियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। मतगणना में सबसे पहले डाक मत पत्र मतों की गिनती शुरू होगी उसके बाद ईव्हीएम से मतगणना शुरू की जाएगी।
तीन को रहेगा शुष्क दिवस घोषित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मतगणना दिवस तीन दिसंबर के संपूर्ण दिवस यानि 24 घण्टे के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। भिण्ड जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों की सभी प्रकार की शराब दुकानों पर मदिरा के क्रय-विक्रय और भण्डारण आदि पर प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केन्द्र, देशी शराब भण्डारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
वेबसाइट और वोटर एप पर देखे जा सकेंगे विस चुनाव के परिणाम
मप्र विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान की मतगणना तीन दिसंबर को होगी। इस दिन सुबह आठ बजे से प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केन्द्रों में मतों की गिनती प्रारंभ होगी। मतगणना के राउण्ड-वाइज परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वप्रथम सुबह आठ बजे से पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होगी। इसके आधे घण्टे बाद 8.30 बजे ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मत पत्रों की घोषणा की जाएगी। मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की बेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन एप पर देखे जा सकेंगे। वोटर हेल्पलाइन एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा।