न्यायाधीश ने बच्चों को दी साइबर आतंकवाद और धोखाधडी की जानकारी

निजी स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 23 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के तत्वावधान में गुरुवार को शहर के साधना विद्या निकेतन स्कूल भिण्ड में नालसा द्वारा संचालित योजनाओं एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों के मूल अधिकारों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मौजूद न्यायाधीश चन्द्रशेखर राठौर ने बच्चों को मैत्रीपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों के मूल अधिकारों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया एवं सभी को साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए बताया कि वे क्राइम जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है, इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले आदि हैं। वे अपराध जिनमें कंप्यूटर को एक हथियार या उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधडी आदि शामिल हैं। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हैं। किसी भी कंप्यूटर का अपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है, कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है।

उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार के होते है जिसमें फिशिंग, रैनसमवेयर, पहचान से जुडी चोरी और ऑनलाइन पैसों की चोरी एवं फिशिंग में भ्रामक ईमेल या मैसेज के जरिए लोगों की संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन धोखाधडी या साइबर क्राइम को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां पर अपना पूरा मामला बता सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। धोखाधडी की शिकायत आप नेशनल हेल्पलाइन नं.155260 पर दर्ज करवा सकते हैं।
इसी क्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरुद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘धारा-12’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नि:शुल्क विधिक सहायता की मांग कर प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नं.15100 पर भी संपर्क कर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में विद्यालय संचालक पवन समाधिया विद्यालय का स्टाफ, छात्र-छात्राएं एवं पीएलही बृजेन्द्र कुमार मौजूद रहे।