मारपीट के विभिन्न मामलों में 22 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 21 नवम्बर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के 11 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 22 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली थाना पुलिस को फरियादिया शिवानी पुत्री संजीव तोमर उम्र 18 साल निवासी ग्राम बगुलरी थाना पावई, हाल रामबरन भदौरिया का किराए का मकान नवादा बाग अटेर रोड भिण्ड ने बताया कि सोमवार की शाम को वह अपने भाई गौरव के साथ घर के बाहर बैठी थी, तभी पुराने मुहवाद को लेकर आरोपी आकाश कांकर एवं छोटू कांकर ने मेरे भाई से झगडा किया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे फरियादी देवेन्द्र पुत्र चन्द्रसेन जैन उम्र 63 साल निवासी महावीर गंज भिण्ड ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की सुबह रंगदारी को लेकर आरोपी मोनू यादव निवासी बाजू मोहल्ला भिण्ड ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 506, 427 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
लहार थाना क्षेत्र में डेनिडा पुलिया के पास वार्ड क्र.14 लहार में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें प्रथम पक्ष के फरियादी राहुल पुत्र रामलखन शर्मा उम्र 30 साल निवासी ग्राम जमुहा, हाल वार्ड क्र.सात लहार ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण राहुल समाधिया एवं सोनू चौधरी निवासी लहार ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। वहीं दूसरे पक्ष के फरियादी राहुल पुत्र कृष्ण नारायण समाधिया उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र.पांच लाहिया चौक लहार की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगण राहुल शर्मा एवं शनी राजावत के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिया है। रौन थाना पुलिस को फरियादी बलवंत पुत्र हीरालाल दोहरे उम्र 48 साल निवासी ग्राम बंसतपुरा ने बताया कि सोमवार को वह अपनी बुआ के यहां जा रहा था, तभी रंगदारी को लेकर आरोपी मोहन पुत्र राकेश राजावत निवासी बसंतपुरा ने बजरंग बली के मन्दिर के पास ग्राम नौधा में उसका रास्ता रोक लिया और गाली गलौज करने लेगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 506 भादंवि, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)वीए एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मौ थाना पुलिस को फरियादी निहाल सिंह पुत्र रामगोपाल कुशवाह उम्र 24 साल निवासी ग्राम दंगियापुरा, थाना बेहट, जिला ग्वालियर ने बताया कि सोमवार की सुबह उसने आरोपी हरिनारायण कुशवाह से उसकी मौ-सेंवढ़ा रोड स्थित टाल से 10 फीट की पटिया खरीदी थी, किंतु उसने 11 फीट की पटिया दे दी। जब उसने 11 फीट की पटिया लेने मना किया तो आरोपी हरिनारायण ने उसे गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
फूफ थाना पुलिस को फरियादी दीपक सिंह पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नुन्हाटा ने बताया कि सोमवार की रात्रि में जब वह कहीं जा रहा था, तभी आरोपीगण अर्जुन सिंह भदौरिया एवं रोहित सिंह भदौरिया ने भदाकुर तिराहे पर उसका रास्ता रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा दुल्हागन निवासी फरियादी सतीश पुत्र दाताराम पाण्डेय उम्र 38 साल ने पुलिस को बताया कि गत 17 नवंबर को पुरानी रंजिश के चलते गांव में रहने वाले आरोपीगण दिनेश शर्मा, नीरज शर्मा, अजय शर्मा, धर्मेन्द्र शर्मा ने घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिसे आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इधर देहात थाना पुलिस को फरियादी तनु पुत्र रजनीश रावत उम्र 18 साल निवासी अशोक नगर अटेर रोड भिण्ड ने बताया कि गत 14 नवंबर की शाम को आरोपीगण सोहन सिंह भदौरिया एवं मनोज भदौरिया ने पुरानी रंजिश के चलते उसके घर के बाहर उसके साथ मारपीट कर दी। जिससे चोट लगने के कारण वह घायल हो गया। पुलिस ने उपचार के बाद आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 504, 324, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोहद थाना पुलिस को फरियादी राजेन्द्र सिंह पुत्र माधौसिंह गुर्जर उम्र 55 साल निवासी वार्ड क्र.पांच कोट का कुआ गोहद ने बताया कि गत 12 नवंबर को रंजिश के चलते आरोपीगण छुन्ना गुर्जर, धु्रव गुर्जर, पदम गुर्जर, धीरसिंह गुर्जर निवासीगण ग्राम बघेडी थाना पावई ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं बरोही थाना पुलिस को फरियादिया मिथलेश पत्नी सोमसिंह नरवरिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम विजयपुरा ने बताया कि गत 24 अक्टूबर को गोंडा में सफाई के विवाद को लेकर गांव में रहने वाले आरोपीगण मेघसिंह नरवरिया एवं विनोद नरवरिया ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी, जिससे उसे फ्रेक्चर हो गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 504, 325, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।