निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए निजी वाहन का उपयोग नहीं होगा
आपातकालीन सेवाओं, निर्वाचन, सार्वजनिक परिवहन के वाहन चलते रहेंगे
जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने संशोधित आदेश किया जारी
भिण्ड, 15 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के पालन जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान में निजी वाहन जिनका उपयोग वाहन मालिकों द्वारा निजी उपयोग (निर्वाचन से संबंधित नहीं) किया जाएगा। निजी वाहन जिनका उपयोग वाहन मालिक द्वारा स्वयं तथा परिवारजनों को मतदान हेतु किया जाएगा, परंतु यह वाहन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा।
आवश्यक सेवाओं में उपयोग किए जा रहे वाहन जैसे अस्पताल बैन, एम्बुलेंस, दुग्ध वाहन, पानी के टैंकर, विद्युत प्रदाय वाहन, इमरजेंसी ड्यूटी वाहन, पुलिस ड्यूटी वाहन, निर्वाचन ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन सेवा वाहन जो नियत स्थानों के मध्य पूर्व निर्धारित रूट पर चल रही हों। टैक्सी, तिपहिया स्कूटर, रिक्शा जो एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अंतर्राज्जीय बस स्टैण्ड, अस्पताल के लिए न टाली जा सकने वाली यात्रा हेतु उपयोग किए जा रहे हों। निजी वाहन जो बीमार अथवा दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा स्वयं के उपयोग में लिए जा रहे हों। शासकीय अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर जाने हेतु उपयोग किए जा रहे वाहन अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त अभ्यार्थियों के वाहन जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति जारी की गई है, को मतदान दिवस में चलने की अनुमति रहेगी। उक्त संशोधित आदेश 15 नवंबर को जारी होकर 17 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक प्रभावशील होगा।