ग्रुप एडमिन समस्त पोस्ट के लिए जिम्मेदार होंगे, वाट्सएप, सोशल साइड पर ग्रुप में ओनली एडमिन करें
भिण्ड, 15 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचरण संहिता के परिपालन में 15 नवंबर शाम छह बजे से समस्त प्रकार के राजनैतिक प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर भी राजनैतिक पोस्ट और उससे संबंधित किसी भी प्रकार की पोस्ट शेयर नहीं की जा सकेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व सभी प्रकार का प्रचार प्रसार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। 15 नवंबर बुधवार शाम छह बजे के बाद से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेट फार्म पर कोई भी राजनैतिक गतिविधियां का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। इसके लिए ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी, यह सुनिश्चित करें कि सभी ग्रुप ओनली एडमिन रहें।