जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने पर धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत होगी दण्डात्मक कार्रवाई
मतदान दिवस के दिन मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईव्हीएम, मतदान केन्द्रों की विद्युत व्यवस्था, बेव कास्टिंग हेतु लगाये कैमरों तथा अन्य उपकरणों से छेडछाड पर लगाया प्रतिबंध
भिण्ड, 14 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निर्भीक व निष्पक्ष संपादन कराए जाने व कानून व्यवस्था की दृष्टि से मतदान दिवस के दिन मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईव्हीएम जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, व्हीव्हीपैट आदि में छेडछाड तथा मतदान केन्द्रों की विद्युत व्यवस्था, बेव कास्टिंग हेतु लगाए कैमरों तथा अन्य उपकरणों से छेडछाड एवं वीडियोग्राफी में बाधा उत्पन्न करने को रोकने आदि के संबंध में धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति/ दल/ समूह मतदान केन्द्रों पर पांच से अधिक व्यक्ति का जमावडा नहीं करेगा, ना ही अनाधिकृत रूप से मतदान केन्द्रों में प्रवेश करेगा। कोई भी व्यक्ति/ दल/ समूह मतदान केन्द्रों पर मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईव्हीएम जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, व्हीव्हीपैट आदि में छेडछाड नहीं करेगा, ना ही छेडछाड करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/ दल/ समूह मतदान केन्द्रों पर मतदान केन्द्र के भीतर पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की कोई अवहेलना नहीं करेगा, ना ही अव्हेलना करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति/ दल/ समूह मतदान केन्द्रों पर की जा रही वीडियोग्राफी में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, ना ही व्यवधान डालने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/ दल/ समूह मतदान केन्द्रों की विद्युत व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, ना ही व्यवधान डालने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/ दल/ समूह मतदान केन्द्रों बेव कास्टिंग हेतु लगाऐ कैमरों तथा अन्य उपकरणों से छेडछाड नहीं करेगा, ना ही छेडछाड करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा।
यह आदेश विधान सभा निर्वाचन 2023 में लगे सुरक्षा एवं निर्वाचन व्यवस्था आदि के लिए कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाए पुलिस एवं अन्य शासकीय बल, निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी/ कर्मचारीगण पर प्रभावशील नहीं होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 16 से 17 नवंबर रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।