मारपीट के मामले चार अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की सजा

भिण्ड, 16 सितम्बर। जेएमएफसी भिण्ड के न्यायालय ने थाना देहात के प्रकरण क्र.975/2018 आरसीटी में मारपीट के मामले में आरोपीगण रामसिया पुत्र मंगाराम शर्मा उम्र 56 वर्ष, शशिकांत शर्मा पुत्र रामसिया शर्मा उम्र 30 वर्ष, नितिन शर्मा पुत्र रामसिया शर्मा उम्र 27 वर्ष, पप्पू शर्मा पुत्र सहसराम शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासीगण ग्राम दबोहा, थाना देहात, जिला भिण्ड को धारा 323 भांदसं में 500-500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 324/34 भादंसं में छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं 250-250 रुपए अर्थदण्ड व धारा 325/34 भादंसं में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड केपी यादव ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव प्रकरण की जानकाी देते हुए बताया कि 23 जून 2018 के रात करीब 9.30 बजे जब फरियादी श्यामसुदंर शर्मा अपने घर के बाहर बैठा था तो अभियुक्तगण ने उसके साथ गाली गलौच करके मेड तोडे जाने का कारण पूछा और जब फरियादी ने कहा कि उसने मेड नहीं तोडी है, तो अभियुक्तगण ने उसके साथ लात-घूसों एवं कुल्हाडी व डण्डों से मारपीट की जिससे उसको चोटें आईं। बीच-बचाव फरियादी के भाई रामाधार ने किया तो अभियुक्तो ने उसके साथ भी मारपीट की और उसे चोटें आईं। घटना बहादुर ओझा एवं सतोष शर्मा ने देखी। फरियादी एवं आहत का इलाज कराया गया एवं इलाज से छुट्टी के बाद दो जुलाई 2018 को आरक्षी केन्द्र देहात में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र.324/2018 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के अनुक्रम में नक्शा मौका तैयार किया गया, अभिुयक्तगण के घर की तलाशी ली गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आहतगण के चिकित्सीय प्रपत्र एकत्रित किया गया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक अन्वेषण उपरांत चार सितंबर 2018 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।