भिण्ड, 16 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी के न्यायालय ने थाना मौ के प्रकरण क्र.1458/2015 में चोरी का रेत ले जाने वाले आरोपीगण श्यामसुंदर उर्फ टिल्लू पुत्र अशोक उम्र 27 वर्ष निवासी सिसगांव थाना गिजुर्रा जिला ग्वालियर, उत्तम सिंह पुत्र विशाल बघेल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम मघन थाना मौ, मुकेश उर्फ मुन्नेश सिंह पुत्र ठकुरीलाल उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड क्र.17 गोहद, नवल सिंह कुशवाह पुत्र लालकृष्ण उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बरथरा थाना गोहद एवं गुरूचरन बंजारा को धारा 379 भादंसं के आरोप में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में एक-एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। जबकि प्रकरण का एक आरोपी विश्वनाथ प्रताप पुत्र रामजीवन उम्र 23 साल निवासी वार्ड क्र.पांच अभी फरार है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षक थाना मौ शेरसिंह को आठ अक्टूबर 2015 को बस स्टेण्ड पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ ट्रक वाले सिंध नदी से चोरी से बजरी भरकर ला रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु बस स्टेण्ड पर इंतजार किया, कुछ समय बाद ही सेंवडा की तरफ से बजरी से भरे ट्रक क्र. यू.पी.75 एम.9414 के चालक श्यामसुंदर एवं ट्रक क्र. एम.पी.30 एच.1405 के चालक विश्वनाथ प्रताप को घेर लिया। ट्रक क्र. एम.पी.07 जी.ए.4389, एम.पी.07 जी.ए.5835, एम.पी.07 जी.ए.4235, एम.पी.07 जी.ए.5745, एम.पी.07 जी.ए.5556 के चालक ट्रको को छोडकर मौके से भाग गए, मौके पर उपस्थित चालकों से ट्रक में भरी बजरी की जानकारी ली तो सिंध नदी में से चोरी करके लाना बताया। चालकों के पास बजरी (रेत) की कोई शासकीय खनिज की रसीद नहीं पाई गई। निरीक्षक द्वारा घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र मौ में लिखवाई गई। प्रश्नगत वाहनों के चालकों के विरुद्ध अपराध क्र.228/2015 धारा 379 भाद.सं का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में 31 दिसंबर 2015 को पेश किया गया। जेएमएफसी गोहद के न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर अभियुक्तगण उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।