सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 10 अगस्त। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 अगस्त को सुबह छह बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक हेलीपेड स्थल कृषि उपज मण्डी लहार से कार्यक्रम भाटनताल लहार एवं जनदर्शन के मार्ग की एक किमी परिधि में कि कोई भी व्यक्ति उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र बंदूक, लाठी, बल्लम, फरसा, छुरी इत्यादि एवं बारूद से बने विस्फोटक सामग्री लेकर बाहर नहीं निकालेगा और ना ही उक्त कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा तथा ना ही स्वयं कोई प्रयास करेगा और कोई भी व्यक्ति उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र, बंदूक लाठी, बल्लम, फरसा, छुरी इत्यादि एवं बारूद से बने विस्फोटक सामग्री को साथ रखकर नहीं चलेगा और ना ही उक्त कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा तथा ना ही स्वयं कोई प्रयास करेगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र बंदूक, लाठी, बल्लम, फरसा, छुरी इत्यादि एवं बारूद से बने विस्फोटक सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही उक्त कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा तथा ना ही स्वयं कोई प्रयास करेगा। परंतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश निम्न पर प्रभावशील नहीं होगा, सुरक्षा व्यवस्था आदि के लिए कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा एवं बैंक सुरक्षा में लगे सुरक्षागार्ड को बैंक परिसर में आदेश लागू नहीं होंगा।