नाबालिगा से छेडखानी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

 न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 20 जुलाई। सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने थाना फूफ के प्रकरण क्र.222/21 एसटी में नाबालिगा के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र कमलेश सिंह गोस्वामी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सकराया, थाना फूफ को धारा 354 भादंवि में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियेाजक पॉक्सो एक्ट भिण्ड कल्पना गुप्ता ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन द्वारा बताई गई घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 20 नवंबर 2021 को 13 वर्षीय अभियोक्त्री घर पर अकेली थी। सुबह लगभग आठ बजे वह अपने घर के बाहर खडी थी तभी उसके गांव का अभियुक्त धर्मेन्द्र गोस्वामी आया और उससे पूछा कि उसके पिता कहां है, जिस पर अभियोक्त्री ने कहा कि उसके माता-पिता मामा के घर गए हैं। फिर अभियुक्त धर्मेन्द्र किसी से फोन पर गलत बातें करने लगा, जिस पर अभियोक्त्री ने उससे कहा कि अपने घर पर जाकर बात करे, तो अभियुक्त धर्मेन्द्र ने बुरी नीयत से अभियोक्त्री से छेडखानी की। अभियोक्त्री ने उक्त घटना अपने पिता को बताने के लिए कहा तो अभियुक्त धर्मेन्द्र वहां से भाग गया। 21 नवंबर 2021 को अभियोक्त्री के माता-पिता के घर आने पर अभियोक्त्री ने उन्हें सारी घटना बताई एवं अपने पिता के साथ जाकर उक्त घटना की सूचना थाना फूफ में दर्ज कराई। जिस पर थाना फूफ में अपराध क्र.219/2021 दर्ज कर प्रकरण में विवेचना की गई, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा 354 भादंवि में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।