न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
भिण्ड, 07 जून। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना मिहोना के प्रकरण क्र.59/2022 एसटी में नाबालिगा से छेडख़ानी करने वाले अभियुक्त नाथूराम पुत्र राधारमण शर्मा उम्र 59 वर्ष निवासी-डिबोले की मढैयन, चौकी मछण्ड, थाना रौन, जिला भिण्ड को धारा 10 पाक्सो एक्ट एवं धारा 354 में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) कल्पना गुप्ता ने किया।
मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 14 फरवरी 2022 का शाम करीब चार बजे अभियोक्त्री की मां बाजार गई थी, जब वह घर वापस आई तो अभियोक्त्री (आयु लगभग आठ वर्ष) रो रही थी, उसने रोने का कारण पूछा तो अभियोक्त्री ने बताया कि वह कल्ले कुशवाह के यहां दूध लेने जा रही थी, वह कल्ले कुशवाह के बाड़े के पास पहुंची, तो उसे पण्डित नाथूराम मिला और उसे अपने पास बुलाकर बाड़े की तरफ ले गया, बाड़े में अभियुक्त नाथूराम ने गंदी नीयत से अभियोक्त्री के साथ छेडख़ानी की तो वह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागकर अपने घर आई, अभियोक्त्री ने अपनी मां के साथ मिहोना थाना पहुंचकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया के लिखित आवेदन पर से आरक्षी केन्द्र मिहोना के अपराध क्र.23/2022 अंतर्गत धारा 354 भादंसं एवं धारा-9(एम)/10 पाक्सो अधिनियम के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की गई। साक्षीगण के कथन लेख किए गए एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।