सागर, 11 मई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्री शिवबालक साहू के न्यायालय ने हत्या करने वाले आरोपी अमन उर्फ गट्टू नामदेव, आदित्य सोनी को धारा 302, सहपठित धारा 34 भादंवि के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा बलराम सोनी एवं ओमप्रताप सोनी को धारा 302, सहपठित धारा 34 भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने व धारा 506बी, 323/34 के तहत छह-छह माह सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। शेष आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी महेश चौरसिया ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट लेख कराई कि मैं बीजासेन मन्दिर के पास पुरव्याउ टौरी सागर में रहता हूं। आठ दिसंबर 2020 को रात करीब 10:30 बजे मैं खाना खाकर अपने दरवाजे के पास खड़ा थी कि हनुमान मन्दिर के पास से अपने लडक़े छोटू उर्फ आभिषेक चौरसिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं वहां गया तो देखा कि मेरे लडक़े को आदित्य सोनी एवं गट्टू नामदेव गालियां दे रहे थे, मैंने पूछा कि क्या बात है, तो मेरे लडक़े ने मुझे बताया कि मैं शादी से खाना खाकर घर लौट रहा था तो इन दोनों ने बिना किसी बात के पीछे चैथी पर चाटा मारा और गिचड़ रहे हैं। मैंने एवं मेरे लडक़े ने उनको गाली देने से मना किया तो उन दोनों ने चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुला लिया। तो छोटू सोनी, टम्पी उर्फ सचिन सोनी, बल्लू सोनी, ओमप्रताप सोनी, पियूष चौरसिया, इमली वाला, अब्बू यादव, दीपक रैकवार तथा उनके तीन-चार अज्ञात साथी सभी आ गए। फिर सभी ने एक होकर बोला कि मारो, इसको जान से खत्म कर दो। तो आदित्य सोनी, गट्टू नामदेव ने चाकू से, छोटू सोनी ने कटर से, पियूष चौरसिया ने शराब की बोतल से जान से मारने की नियत से मेरे लडक़े छोटू उर्फ अभिषेक की मारपीट की, जिससे उसके बांए पैर की जाघ, बांए पैर में घुटने के पीछे, दाहिने पैर की जांघ, पेट में बांई तरफ एवं कई जगह चोटें आईं। वे सभी मेरे लडक़े छोटू उर्फ अभिषेक को पटककर लात घूंसा मारने लगे। मैं बचाने लगा और चिल्लाने लगा तो बल्लू सोनी एवं ओमप्रताप सोनी ने मुझे चाकू मारा। जिससे मुझे भी चोटे आई। हल्ला सुनकर मेरी पत्नी किरन चौरसिया, मुहल्ले के राजा चौरसिया, अनूप चौरसिया, नरेन्द्र चौरसिया आ गए थे जिन्होंने बीच बचाव किया, घटना देखी है। फिर मारपीट करने वालों सभी भाग गए। मारपीट से आई चोटों के कारण मेरा लडक़ा बेहोश हो गया, उसे काफी खून बह रहा था, तो राजेश और अनूप चौरसिया मेरे लडक़े को आटो से अस्पताल ले आए थे। फिर मैं पुलिस को सूचना देकर पीछे से पुलिस वालों के साथ तिली अस्पताल आया तो डॉक्टर ने मेरे लडक़े को मृत घोषित कर दिया। मेरा लडक़ा मारपीट से आई चोटों के कारण इलाज के समय अस्पताल में खत्म हो गया। मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों को मिलने पर देखकर पहचान लूंगा। अस्पताल में रिपोर्ट लेख कराई मामले की विवेचना थाना कोतवाली द्वारा प्रारंभ की गई घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए। घटना से संबंधित साक्षियों के कथन लेख किए गए। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर मारपीट में उपयोग किए गए हथियार जब्त कर जब्तशुदा हथियार व अन्य सामग्री को परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा। अन्य अज्ञात आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जिसमे ततकालीन थाना प्रभारी नवल आर्य द्वारा विवेचना उपरांत नाबालिग आरोपियों का अभियोग पत्र बाल न्यायालय में एवं अन्य आरोपी अमन उर्फ गट्टू नामदेव, आदित्य सोनी, बलराम सोनी एवं ओमप्रताप सोनी, जितेन्द्र उर्फ छोटू सोनी, चेतन उर्फ सिद्धांत, दीपक उर्फ चीनी, जगदीश उर्फ जग्गी एवं पियूष चौरसिया का अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय में पेश किया गया। जहां से मामला सेशन न्यायालय को उपार्पित किया गया, जहां आरोपियों का विचारण प्रारंभ हुआ। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों के कथन कराए गए, बचाव पक्ष द्वारा भी अपने साक्षियों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं दस्तावेजों को प्रमाणित कराया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री शिवबालक साहू के न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।