घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को डेढ़ वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 08 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री मानसी बालूजा की अदालन ने घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी शक्तिमान उर्फ विनोद पुत्र सुरेश तोमर उम्र 28 वर्ष निवासी चावला मार्केट के पास डीडी नगर, महाराजपुरा को धारा 454 भादंसं में डेढ़ वर्ष (18 माह) का साधारण कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 380 भादंसं में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने के व्यतिक्रम में दो माह का साधारण कारावास भुगताया जाएगा।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश कटारे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी नवरत्न अतरौलिया ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक अक्टूबर 2021 को वह घर पर था एवं ऊपरी छत पर पूजा कर रहा था। घर में सुबह 9:30 बजे नीचे उसका बेटा कमलकिशोर अतरौलिया नहा रहा था। उसके घर के निचले तल पर ही उसका सारा सामान गहने इत्यादि अलमारी में रखे हुए थे। अलमारी की चाबी पास में ही टंगी हुई थी। उसका बेटा 10 बजे बाथरूम से बाहर निकलकर आया और देखा कि उसके घर की अलमारी खुली पड़ी है, सामान बिखरा पड़ा है, उसके बेटे ने उसे आवाज दी तो वह नीचे आया और सामान चैक किया तो उसमें दो सोने की पुरानी इस्तेमाली अंगूठी, एक सोने का पुराना इस्तेमाली हाथी छाप सिक्का, एक सोने की पुरानी इस्तेमाली चैन, चांदी का पुराना इस्तेमाली दो जोड़ी पाजेब, एक जोड़ी चांदी की पुरानी इस्तेमाली पायल, चांदी के पुराने इस्तेमाली 14 सिक्के, एक सिक्का चांदी का, चांदी के पुराने इस्तेमाली गणेश जी, 500 रुपए के चिल्लर उक्त सामान को कोई अज्ञात चोर उसके घर में घुसकर चोरी कर ले गया। फरियादी द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र मुरार में कराई गई, जिस पर अपराध क्र.859/21 अंतर्गत धारा 454 एवं 380 भादंसं दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान सीसीटीव्ही फुटेज देखे गए, जिसमें मुखबिर द्वारा बताया गया कि आरोपी शक्तिमान उर्फ विनोद तोमर चोरी का सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी शक्तिमान की तलाशी की गई तथा थाना में पकड़े गए एक अन्य अपराध में 652/21 धारा 457, 380 के आरोपी अमित उर्फ अम्मू बाल्मीक से पूछताछ की गई तो उक्त आरोपी ने शक्तिमान उर्फ विनोद तोमर द्वारा चोरी करना व स्वयं के द्वारा निगरानी करना बताया। आरोपी की निशादेही पर उक्त अपराध में चोरी गया संपूर्ण सोने चांदी का सामान बरामद किया गया। शिनाख्ती मेमो तैयार किया गया। आरोपी शक्तिमान उर्फ विनोद तोमर को तलाश कर मेमोरेण्डम लेख किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।