सजा से बचने के लिए निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर लाश जलाने वाले आरोपी को फांसी की सजा

भोपाल, 08 मई। विशेष न्यायालय/ सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्री धर्मेन्द्र टाडा ने कानून की नजर में खुद को मरा हुआ साबित करने के आशय से निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर लाश जलाने वाले आरोपी रजत सैनी को धारा 302, 201, 489क, 489ख, 489घ भादंवि में दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302 भादंवि में मृत्युदण्ड, 489क, 489ख, 489घ, में पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादंवि व धारा 489ग भादंवि में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक दण्ड के लिए एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा कटारे ने की।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी एवं मीडिया सेल प्रभारी दीपक बंसोड ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा पाया आरोपी रजत सैनी पैरोल पर जेल से बाहर आया था। दुबारा जेल जाने से बचने के प्रयास में आरोपी ने निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर लाश जलाकर खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए षडय़ंत्र रचा था।