ग्वालियर, 08 मई। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार, जिला ग्वालियर के न्यायालय ने वारदात की नियत से हाथ में देशी कट्टा लेकर बैठे आरोपी ओमप्रकाश उर्फ नंदू पुत्र नत्थाराम जाटव उम्र 25 साल निवासी ग्राम चक पथरिया, थाना चीनौर, जिला ग्वालियर को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर ने बताया कि 23 सितंबर 2018 को सहायक उप निरीक्षक करन सिंह रावत को इलाका भ्रमण पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति देशी कट्टा लेकर नहर की पुलिया चीनौर-अमरौल रोड भागीरथपुरा पर किसी वारदात की नीयत से बैठा है। सूचना के आधार पर वह मय फोर्स के उक्त स्थान पर पहुंचा तो वह व्याक्ति पुलिस को देखकर उठकर जाने लगा, जिसे पुलिस फोर्स की मदद से मय कट्टा व राउण्ड सहित पकड़ा गया और नाम पूछने पर उसने अपना नाम ओमप्रकाश उर्फ नंदू पुत्र नत्थाराम जाटव बताया। उक्त कट्टा लोडेड था, जिसमें एक जिंदा राउण्डर लगा हुआ था, जिसका लाईसेंस उसके पास नहीं था। आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड जो कट्टे की नाल में लगा हुआ था, विधिवत जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात थाना वापसी आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की विवेचना की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका विचारण न्यायालय जेएमएफसी भितरवार द्वारा किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को धारा 25/27 आम्र्सय एक्ट के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।