ग्वालियर, 27 अप्रैल। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय में विचाराधीन विशेष प्रकरण क्र.248/21 धारा 5(एल), सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट, धारा 5(जी), सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 5(एन), सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में पुत्री के साथ गलत काम करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री ने पुलिस थाना महाराजपुरा पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वह अपने पिता एवं बाबा के साथ करीब तीन वर्ष से भदरौली में किराये के मकान में रह रही है। उसका एक बड़ा भाई है, जो मुरार में अपनी पत्नी के साथ रहता है। अभियोक्त्री का पिता एवं बाबा उसके साथ काफी समय से गलत काम कर रहे है, अभियोक्त्री जब छोटी थी तो उसे यह समझ में नहीं आता था इसलिए उस ने यह बात किसी को नहीं बताई। अभियोक्त्री बड़ी हो गई तो उसे यह काम अच्छा नहीं लगता। उसके पिता एवं बाबा हर 10-10 दिन में उसके साथ गलत काम करते हैं। उसके पापा ने करीब 10 दिन पहले उसके साथ गलत काम किया था, उसके बाद 18 अगस्त 2021 को दोपहर करीब 12:30 बजे अभियोक्त्री के बाबा ने उसके साथ गलत काम किया। अभियोक्त्री अभियुक्तगण के गलत कामों से परेशान हो गई तब वह 19 अगस्त 2021 को बिना बताए अकेली थाने आई तथा अपने बाबा एवं पिता के बुरे कामों की रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोक्त्री द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.536/2021 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियोक्त्री के पिता को गिरफ्तार कर बाद चिकित्सीय परीक्षण संकलित प्रदर्शों को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित करने के उपरांत धारा 173(8) दंप्रसं के अंतर्गत अभियोक्त्री के बाबा के विरुद्ध विवेचना जारी रखते हुए पिता के विरुद्ध प्रश्नगत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियोक्त्री के पिता को सजा सुनाई है।