न्यायालय ने आरोपियों पर कुल 90 हजार कर जुर्माना भी लगाया
रायसेन, 27 अप्रैल। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन श्री सचिन जैन के न्यायालय ने अपराध क्र.48/2019, विशेष सत्र प्रकरण क्र.135/2019 में महिला के साथ गलत काम (दुष्कर्म) करने वाले आरोपीगण भूरा पुत्र अजीज खां उम्र 28 वर्ष निवासी सुनारी रोड थाना सलामतपुर जिला रायसेन, जगदीश पुत्र लालाराम अहिरवार उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम ऊघर, थाना गंजबासौदा, जिला विदिशा को दोषी पाते हुए धारा 365 भादंसं में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास, धारा 376(डी) भादंसं में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 90 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रहा है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं अपर लोक अभियोजक लखन सिंह ठाकुर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आठ अप्रैल 2019 को अभियोक्त्री ने अपनी मां के साथ थाना अयोध्या नगर भोपाल आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ती है, सात अप्रैल 2019 को अपने घर से ऑटो में बैठकर आनंद नगर तक गई थी, वहां से अपने दोस्त के साथ उसकी मोटर साइकिल क्र. एम.पी.04 एम.यू.0199 में बैठकर 11 बजे के करीब महादेव पानी घूमने गई थी, वहां पर घूमते समय दो लडक़े हमें दिखे, जो हम लोगों को पीछा कर फॉलो कर रहे थे। महादेव पानी से घूम फिर कर थोड़ी देर बाद जब हम मोटर साइकिल से वापस घर के लिए आ रहे थे तब वही दोनों लडक़े काले रंग की मोटर साइकिल क्र. एम.पी.04 एम.एल.6276 से हमारा पीछा करते हुए सेहतगंज से थोड़ा पहले जंगल में हम लोगों को रोक लिया और हमें धमकाने लगे, बोले कि तुम लोगों की हमने वीडियो बना ली है और उसमें से भूरे रंग वाला लडक़ा जो मोटर साइकिल चला रहा था मेरे दोस्त से बोला कि तू यहां से भाग जा नहीं तो तुझे जान से खत्म कर देंगे, तो मेरा दोस्त डर गया, वह लोग अपने आपको पुलिस वाले बता रहे थे, धमकी एवं पुलिस के डर से अभियोक्त्री का दोस्त अपनी मोटर साइकिल लेकर भोपाल की तरफ चला गया। उसके बाद दोनों लडक़े बोले तुम पुलिस थाने चलो नहीं तो तुम्हारे घर चलकर वीडियो दिखा देंगे, घर के नाम से मैं डर गई, फिर उन दोनों लडक़ों के साथ भय से थाने के लिए करीब दो बजे साथ बैठ गई। दोनों लडक़े मोटर साइकिल में बीच में बैठाकर वापस महादेव पानी के घने जंगल में ले गऐ और वहां पर दोनों लडक़ों ने मेरे साथ गंदी हरकत की, मैंने उन्हेें मना किया तो दोनों ने मेरे साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की और बारी-बारी से दोनों ने जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया और मेरा वीडियो भी बना ली, और बोले कि जब भी वह फोन करें तो आ जाना यदि पुलिस या किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर देंगे। फिर दोनों लडक़े रत्नागिरी मन्दिर के पास मुझे शाम करीब चार बजे उतार दिए। अभियोक्त्री ने मोटर साइकिल की चाबी निकाल ली तो भी वे मोटर साइकिल स्टार्ट कर वहां से भाग गए। फिर अभियोक्त्री ऑटो से अपनी दोस्त के घर आई और उसकी दोस्त से चोटों की ड्रेसिंग की, फिर वह घर आई। डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया दूसरे दिन हिम्मत करके अपनी मां को घटना की पूरी बात बताई, उसके बाद मां के साथ थाने जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर से गुरुवार को न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 376(डी) भादंसं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 90 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।