पुलिस पर पथराव करने वाले आठ आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 27 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री उपमा भार्गव के न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा डालने व पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपीगण छत्तर सिंह, जण्डेल सिंह, लखन सिंह, उदयभान सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, हरकंठ सिंह गुर्जर, सवाराम उर्फ लट्टों गुर्जर एवं टीरा बघेल निवासीगण ग्राम कैंठ को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी दयाराम शर्मा सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होकर पांच अप्रैल 2015 को ग्राम धुआं में हनुमान जयंती उत्सव में ड्यूटी पर था, दोपहर लगभग तीन बजे छत्तर सिंह निवासी कैंठ का ट्रैक्टर-ट्रोली में लोगों को भरकर धुआं मेला आया। नहर पुलिया के पास पहुंचा और बेरीकेट को हटाकर जबरन मेला के अंदर मय ट्रैक्टर-ट्रॉली के जाने लगा, वहां पर ड्यूटी में तैनात होमगार्ड पीसी अशोक दुबे और होमगार्ड हवलदार पुरुषोत्तम के रोकने पर ट्रैक्टर-ट्रोली को ऊपर चढ़ाने की धमकी देते हुए ले जाने लगा, पास ही मैं वह ड्यूटी में था, वहां पहुंचा और उसे समझाया तो ट्रैक्टर चालक छत्तर सिंह और ट्रोली में बैठे जण्डेल सिंह, लखन सिंह, उदयभान सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, हरकंठ सिंह गुर्जर, सवाराम उर्फ लट्टों गुर्जर एवं टीरा बघेल निवासी कैठ के एकराय होकर ट्रैक्टर-ट्रोली को जबरन मेला में ले जाने के लिए पुलिस बल पर पत्थर फेकने लगे, जिससे आरक्षक 652 मातादीन, 616 रामवरन सिंह, 23 राजेन्द्र शर्मा, 1586 अनिल तिवारी को चोटें आईं। उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना घाटीगांव में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई।