न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा

शाजापुर, 12 अप्रैल। द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर के न्यायालय ने झूठी गवाही देने वाले द्वारा आरोपी मनसव अली पुत्र मासूम अली उम्र 52 वर्ष निवासी काजीपुरा, शुजालपुर सिटी को धारा 193 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे द्वारा उपसंचालक ‘अभियोजन’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार आरोपित ने 21 जुलाई 2015 को इस आशय का शपथ पत्र दिया गया कि छह आरोपियों द्वारा धारा 302 भादंवि की घटना घटित की गई तथा न्यायालय में धारा 164 दंप्रसं के कथन में भी घटना घटित होना बताया। लेकिन सत्र प्रकरण क्र.291/2015 शासन विरुद्ध जाहिद आदि पांच में आरोपित ने मिथ्या साक्ष्य दी, जिसके आधार पर आरोपित के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने का प्रकरण न्यायालय में चला, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध किया है।