निराश्रित भवन में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 17 मार्च। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में निराश्रित भवन भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जेएमएफसी भिण्ड विशाल खाडे एवं दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार उपस्थित रहे।
वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे मे जानकारी देते हुए जेएमएफसी भिण्ड विशाल खाडे ने बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख-रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है, जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने 2007 के अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाएं जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदाय की जाती है। कार्यक्रम में उप संचालक निराश्रित भवन भिण्ड मनीष सिंह कुशवाह, पीएलव्ही सुमित यादव एवं बृजेन्द्र कुमार, वृद्धजन उपस्थित रहे।