अपहरण कर छेडख़ानी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सतना, 25 अगस्त। जेएमएफसी सतना श्रीमती शैफाली सिंह के न्यायालय ने अपहरण कर छेडख़ानी करने वाले आरोपी रवि बंसल उम्र 22 साल निवासी ग्राम दोदर, थाना डभौरा, जिला रीवा को थाना कोलगवां के अपराध क्र.627/2019 धारा 354, 354ए, 342, 365, 506 भादंवि में जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया है। मामले में राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीष्मप्रताप सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन सहायक प्रवक्ता जिला सतना संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी द्वारा मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि छह मई 2021 को शाम पांच बजे रिश्ते का भतीजा रवि बंसल घर आया था और बोला कि कमाने के लिए चेन्नई जाना है रिर्जवेशन कराना है तुम पढ़ी लिखी हो रिजर्वेशन फार्म भरना है, तब मैं बोली कि फार्म भर दूंगी, उसके पश्चात रवि मोटर साइकिल पर बैठाकर बदखर बाबूपुर रोड तरफ ले जाने लगा, जब बाबूपुर चौकी के थोड़ा आगे गया तो फरियादिया ने बोला कहां ले जा रहे हो मुझे मोटर साइकिल से उतारो, तब उसने मोटर साइकिल खड़ी कर फरियादिया के सीने में हाथ लगाया और जब फरियादिया ने चिल्लाया तो आरोपी ने मुंह दबा दिया और गाली देते हुए बोला कि हल्ला करोगी तो जान से खत्म कर दूंगा। उसके पश्चात आरोपी ने फरियादिया का हाथ पकड़कर मोटर साइकिल में बैठाकर अपने गांव दोदर थाना डभौरा रीवा ले गया जहां अपने घर के अंदर के कमरे में बंद रखा था। आस-पास के लोग ने चिल्लाने पर दरवाजा खोला था। फरियादिया के रिपोर्ट पर थाना कोलगवां में अपराध क्र.627/2019 धारा 354, 354ण्, 342, 506 भादवि0 पंजीबद्ध किया गया। अंतिम प्रतिवेदन में धारा 465 भादंसं का अपराध पंजीबद्ध बढ़ाया गया, विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपीगणों को नोटिस देकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए अपराध की गंभीरता तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।