मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास

रायसेन, 02 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर मारपीट करने वाले आरोपी हर्षपाल उर्फ हर्षित पुत्र प्रभु राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम वोरिया, थाना देवरी, जिला रायसेन को धारा 323 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने पुलिस को बताया कि मैं ग्राम चिरचिटा में रहकर खेती किसानी करता हूं, मेरा गांव चंदन पिपरिया है। 11 अप्रैल 2017 को रात्रि करीब 8.30 बजे मैं अपने खेत ग्राम चंदन पिपरिया गया था, जैसे ही में अपने खेत से घर ग्राम चिरचिटा जा जहा था तो चंदन पिपरिया बस स्टेण्ड पर आया, मैंने अपनी मोटर साइकिल खड़ी की तो ग्राम चंदन पिपरिया का अभिषेक पुत्र गजराज राजपूत और अभिषेक का बुआ का लड़का जिसका मुझे नाम नहीं मालूम, दोनों पुरानी रंजिश पर से मुझे देख कर गालियां देने लगे, मैंने गाली देने से मना किया तो मुझे डण्डे से मारपीट करने लगे। मारपीट से मुझे सीने, हाथ में दाहिने तरफ गाल में चोट। मैं चिल्लाया तो ग्राम चंदन पिपरिया का मिथलेश धाकड़, गोविन्द पारधी और मेरा भाई रामेश्वर रघुवंशी आ गए, जिन्होंने बीच बचाव किया। दोनों जाते जाते कह रहे थे कि थाने पर रिपोर्ट कराने जाओगे तो जान से खत्म कर देंगे। प्रकरण क्र.113/2017 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अन्वेषण के क्रम में घटना स्थल का रेखाचित्र तैयार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अभियोग पत्र 23 मई 2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।