गांजा की तस्करी करने वाले छह आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय ने एक-एक लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया, एक आरोपी दोषमुक्त

सागर, 05 जनवरी। विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत धारा 36 (1) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर श्रीअब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने स्कार्पियो एवं डिजायर गाड़ी से गांजा की तस्करी करने वाले आरोपीगण भूपेन्द्र साहू, मुकेश राजपूत, आशीष कुमार गोड़, लकी उर्फ लक्ष्मी प्रसाद, गुणेश्वर साहू एवं हेमंत निषाद को दोषी करार देते हुए स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8, सहपठित धारा 20(ख)(2)(सी) के तहत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले में सह अभियुक्त सतीश सेन फरार है एवं एक अन्य आरोपी मुकेश को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है। मामले की पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय पटैल एवं सौरभ डिम्हा ने की ।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभाारी सौरभ डिम्हा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च 2021 को थाना मोतीनगर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि लेहदरा नाका रेल्वे फाटक भोपाल-झांसी वायपास रोड पर स्कार्पियो एवं डिजायर वाहन से अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय हेतु पांच-छह लोग खड़े हैं, मुखबिर की सूचना अनुसार पुलिस अधिकारी हमराह स्टाफ सहित लेहदरा नाका भोपाल-झांसी वायपास पहुंचे, जहां पर दो संदेहास्पद वाहन स्कार्पियों क्र. सी.जी.05 ए.ए.1158 एवं डिजायर गाड़ी क्र. एम.पी.15/1662 खड़ी मिली, जिन्हें घेराबंदी कर उनमें बैठे व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनमेें से दो व्यक्ति मौके से भाग गए थे। पकड़े गऐ व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम भूपेन्द्र, मुकेश, हेमंत निवासी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ व आशीष कुमार, लकी निवासी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ तथा गुणेश्वर निवासी थाना अंतर्गत कंतमाल बौद्ध (उड़ीसा) होना बताया। संदेही भूपेन्द्र, मुकेश राजपूत एवं आशीष गौड़ निवासी छत्तीसगढ़ के अधिपत्य के वाहन डिजायर गाड़ी क्रं. एम.पी.15/1662 से एक प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी मिली, जिसमें मादक पदार्थ गांजा पाया गया, जो बोरी सहित कुल वजन 23.140 किलोग्राम निकला तथा दूसरी बोरी में कुल 22.140 किलोग्राम गांजा पाया गया एवं संदेही लक्की उर्फ लक्ष्मीप्रसाद, गुणेश्वर साहू एवं हेमंत निषाद के अधिपत्य के वाहन स्कार्पियों क्र. सी.जी.05 ए.ए.1158 से एक प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी में 15.110 किलोग्राम गांजा तथा दूसरी प्लास्टिक की बोरी में 15.080 किलोग्राम गांजा पाया गया। आरोपीगण के अधिपत्य से दोनों वाहनों से कुल 75 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। उक्त गांजा जब्त कर पंचनामा कार्रवाई की गई। अभियुक्तगण का कृत्य 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पाए जाने से उनको गिरफ्तार किया गया। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत धारा 36(1) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर श्री अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपीगण को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।