मारपीट के मामले में तीन आरोपियों पांच-पांच वर्ष का कारावास

एक अन्य मामले में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

शाजापुर, 02 जनवरी। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर की अदालत ने मारपीट के मामले में आरोपीगण हकीम खां एवं रऊफ खां पुत्रगण मोहम्माद खां निवासीगण ग्राम खेरखेडी को धारा 323 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। वहीं दूसरे प्रकरण में आरोपीगण रफीक पुत्र काले खां, हसीब पुत्र रफीक खां, अंसार पुत्र जहूर खां निवासीगण ग्राम खेरखेड़ी को धारा 307 भादंवि में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 325/34 भादंवि में दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरणों में अभियोजन की ओर से पैरवी सहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर यजुवेन्द्र सिंह खिंची ने की।
अभियोजन के जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार बताया कि दो पक्षों में थाना कालापीपल क्षेत्र अंतर्गत चार अक्टूबर 2016 को सुबह करीब आठ बजे हुई मारपीट के दो मामले दर्ज किए गए। उक्त दोनों ही मामलों के आरोपीगण को न्यायालय ने सजा दी है।