नाबालिगा का अपहरण कर गैंग रेप करने वाले दो आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास

रायसेन, 22 दिसम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के न्यायालय ने 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप करने वाले आरोपी रामप्रसाद एवं सुनील को पुलिस थाना गौहरगंज के मामले में दोषी पाते हुए आरोपीगण को शेष प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास तथा 14-14 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में मप्र राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़त बालिका 13 मई 2020 को देर रात करीब दो बजे अपने घर के आंगन में सो रही थी और उसका भाई ऊपर पलंग में सो रहा था। अचानक से किसी ने उसका मुंह दबाया और कान के पास उससे बोला कि तू चिल्लाना मत और चुपचाप हमारे साथ चल। उसने आंख खोली और देखा तो वह उसके गांव का रामप्रसाद था, जिसने उसका मुंह दबाया था और साथ में विमल और सुनील भी थे। वे तीनों उसे जबरदस्ती उसके घर के पीछे नदी के पास ले गए और वहां पर रामप्रसाद ने उसे जमीन पर पटककर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया तथा सुनील और विमल ने छेडख़ानी की। वह चिल्लाने लगी तो तीनों उससे बोले कि ज्यादा चिल्लाचोट की तो जान से खत्म कर देंगे, वह बहुत डर गई थी, फिर तीनों उसे वहीं छोड़कर भाग गए। वह जैसे तैसे अपने घर वापस आई और डर के मारे उसने अपने भाई को भी कुछ नहीं बताया और सो गई थी, फिर दूसरे दिन उसके मामा और नानी भोपाल से वापस आए तो उसने उन्हें बीती रात की घटना की बात बताई। फिर अपने मामा को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने पर गई। गौहरगंज थाने में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया और अनुसंधान पूरा कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए अभियोक्त्री के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपीगण रामप्रसाद आदिवासी एवं सुनील के विरुद्ध 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप को प्रमाणित पाते हुए दोनों अभियुक्तगण को आजीवन कारावास (शेष जीवनकाल के लिए) कारावास और 14-14 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जिसकी संपूर्ण राशि पीडि़त बालिका को दिए जाने का आदेश दिया। इस प्रकरण का एक अन्य आरोपी विमल निर्णय के कुछ समय पूर्व फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए स्थाई वारंट जारी किया गया है।