नाबालिगा को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

शाजापुर, 22 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सचिन पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र 28 वर्ष निवासी सुनेरा, जिला शाजापुर को पाक्सो एक्ट की धारा 5(जे)(2)/6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि पीडि़ता की मां ने 20 सितंबर 2020 को अपने पति के साथ थाना सुनेरा में सूचना दी थी कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री को आरोपी सचिन ने बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। थाना सुनेरा पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।