भिण्ड, 21 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भिण्ड के न्यायालय ने पावई थाने के अपराध क्र.249/2019 धारा 341, 294, 323, 325, 34, 506 भाग-2 भादंवि में मारपीट के मामले में अभियुक्त सुरेश सिंह पुत्र मनोहर सिंह उम्र 49 वर्ष को धारा 341 भादंसं में 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादंसं में तीन माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित धारा 34 में छह माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, अभियुक्त कैलाश पुत्र मनोहर सिंह उम्र 42 वर्ष को धारा 323 भादंसं में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 325 भादंसं, सहपठित धारा 34 में छह माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, अभियुक्त मनोहर सिंह पुत्र रामदयाल नरवरिया उम्र 74 वर्ष को धारा 341 भादंसं में 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला भिण्ड केपी यादव ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड केपी यादव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि छह जनवरी 2019 को रात्रि करीब नौ बजे फरियादी ग्वालियर से जयवीर से रुपए मांगकर वापस घर आ रहा था। फरियादी पैदल सैमरपुरा पिथनपुरा मार्ग पर अपने खेत बिछौली मौजा पर पहुंचा था। तभी वहां पर कैलाश सिंह, मनोहर सिंह, सुरेश सिंह अपनी बंदूक लेकर तीनों एक मोटर साइकिल से उसके खेत पर आए और रास्ता रोक लिया। अभियुक्तगण गालियां देने लगे, जो सुनने में खराब लगी। फरियादी ने गालियां देने का विरोध किया तो अभियुक्तों ने एकराय होकर लात घूसों से उसकी मारपीट कर दी थी, जिससे उसके नाक, गाल, ठोड़ी, माथा पर चोटे आई। अभियुक्त सुरेश ने बंदूक के बट से फरियादी को मारा, जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे में मूंदी चोट आई। 100 नंबर वाहन की आवाज सुनकर अभियुक्तगण भाग गए थे। फरियादी ने फोन पर अपने भाई मेघनाथ सिंह को सारी बात बताई तो वह मौके पर आ गया था और उसे लेकर घर पहुंचा। उक्त घटना के संबंध में फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 341, 323, 34, 294 व 506 भाग-दो भादंसं की लेखबद्ध कराई। फरियादी का मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर आने से प्रकरण में धारा 325 भादंसं इजाफा कर अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।