प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पण करने वाले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का जमानत आदेवन निरस्त

ग्वालियर, 21 दिसम्बर। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए) श्री महेन्द्र सैनी के न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा दलित वर्ग की भावनाओं को भड़काने वाले आरोपी राजा पटेरिया के जमानत आवेदन निरस्त कर लिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित एवं सहायक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया ने की।
एडीपीओ ग्वालियर अभिषेक सिरौठिया के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 11 दिसंबर 2022 को पीडब्ल्यूडी के पवई स्थित विश्राम गृह में जबरन घुसकर पूर्वमंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की तथा दलित वर्ग की भावनाओं को भड़काया। जिसके संबंध में थाना पवई, जिला पन्ना में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी राजा पटेरिया की ओर से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए श्री महेन्द्र सैनी के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया द्वारा तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तथा देश के संवैधानिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्यायालय ने शासन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी राजा पटेरिया के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।