चाकू से प्रहार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 21 दिसम्बर। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण में बुरी नियत से हाथ पकड़कर चाकू से प्रहार करने वाले आरोपी शहवाज अहमद को धारा 307 भादंवि में 10 वर्ष, धारा 354 भादंवि में पांच वर्ष, धारा 9एम, सहपठित धारा 10 पोक्सो एक्ट में सात वर्ष के सश्रम कारवास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार मिश्रा (एडीशनल डीपीओ ग्वालियर) एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रसन्न यादव ने घटना के बारे में बताया कि अभियोक्त्री की मां ने पुलिस थाना बहोड़ापुर पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि वह माहेश्वरी की बायपास स्थित जमीन पर चौकीदारी करती है तथा वहीं अपने परिवार सहित निवास करती है। अरुण माहेश्वरी की जमीन के पास ही अभियुक्त शहवाज का खेत है। 20 सितंबर 2018 को दोपहर करीब 1:30 बजे अभियोक्त्री बाजरा के खेत में चिडिय़ा भगा रही थी और उसकी मां पास में ही बाजरे की बालें तोड़ रही थी, तभी अभियुक्त शहवाज अहमद अरुण महेश्वरी की जमीन में घुस आया और बुरी नियत से अभियोक्त्री को पकड़ लिया। अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज से वह दौड़कर गई तो अभियोक्त्री अभियुक्त से छूटने का प्रयास कर रही थी, तभी अभियुक्त शहवाज ने अभियोक्त्री को जान से मारने की नियत से पेट में चाकू से वार किया तथा एक चाकू सीने में मारा तथा हाथ, पैर में भी चाकू से चोटे पहुंचाई, अभियोक्त्री को चोटें होकर खून निकल आया। अभियोक्त्री की मां चिल्लाई तो मौके पर सरनाम राणा एवं सुरेन्द्र सिंह धाकड़ आ गए, अभियुक्त अभियोक्त्री को छोड़कर भाग गया, फिर वह अभियोक्त्री को घायल अवस्था में लेकर जेएएच ग्वालियर गई और उसे इलाज हेतु भर्ती कराया। अभियोक्त्री की मां अभियोक्त्री के इलाज में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आ पाई थी। अभियोक्त्री की मां द्वारा किए गए अभिकथन के आधार पर पुलिस थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर के अपराध क्र.765/2018 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्याायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।