भिण्ड, 11 नवम्बर। अधिनियम के अंतर्गत सम्मलित 28 पात्रता श्रेणीयों में से छूटे हुए/ नवजात एवं पात्रता श्रेणी में सम्मलित होने वाले नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की सुविधा एवं बहुविकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऑनलाईन व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 75 प्रतिशत आबादी को पात्रता श्रेणी में सम्मलित करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम अंतर्गत 28 श्रेणी के गरीब परिवारों को पात्रता श्रेणी में सम्मलित किया गया है। पात्र हितग्राहियों द्वारा निम्न विकल्पों के माध्यम से पात्रता पर्ची जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। जिसके अंतर्गत हितग्राही द्वारा स्वयं एम, राशन मित्र पोर्टल पर, एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, जिला कलेक्टर/ अनुविभागीय स्तर पर स्थापित लोकसेवा केन्द्रों पर एवं ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय के वार्ड कार्यालय में कर सकते हैं। नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त करने तथा पात्रता पर्ची में नवीन सदस्यों के नाम जोडऩे के इच्छुक लाभार्थी को इस बात की स्वघोषणा करना होगा कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य अथवा नवीन जोड़े जाने वाले सदस्य पूर्व से राशन सामग्री का लाभ नहीं ले रहे हैं।
आवेदन हेतु पात्रता
संबंधित नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत का निवासी हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता श्रेणी में पंजीकृत होने बावत वेद्य दस्तावेज धारक हो। समग्र परिवार आईडी, परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर होना है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-निर्धारित प्रारूप में आवेदन, समग्र परिवार आईडी, समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता श्रेणी में सम्मलित 28 श्रेणी में होने संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग मप्र शासन द्वारा पात्रता पर्ची जारी करने हेतु निम्नानुसार शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत एमपी ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेंटर एवं लोकसेवा केन्द्र पर नवीन पात्रता पर्ची हेतु आवेदन के लिए 35 रुपए, संशोधित पात्रता पर्ची जारी करने हेतु आवेदन के लिए 35 रुपए एवं पात्रता पर्ची में नाम जोडऩे एवं हटाने हेतु आवेदन करने के लिए 35 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में उक्त कार्य हेतु कोई शुल्क नहीं लगेगा।
ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का सत्यापन प्रथम स्तर पर वार्ड प्रभारी/ पंचायत सचिव सत्यापनकर्ता अधिकारी रहेंगे। द्वितीय स्तर पर जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सत्यापन अधिकारी होंगे। इसी तरह तृतीय स्तर पर सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी रहेंगे। उक्त प्रत्येक स्तर पर सत्यापन की स्थिति से हितग्राही को उनके आधार लिंक अथवा आवेदन में दिए गए मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदन के लंबित रहने की अवधि सत्यापन दिनांक, स्वीकृत/ अस्वीकृत की जानकारी पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित होगी। पात्रता पर्ची जारी होने पर हितग्राही को मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। नवीन एंव संशोधित पात्रता पर्ची जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन/ दस्तावेज एवं जारी पात्रता पर्ची का डाटाबेस कियोस्क/ लोकसेवा केन्द्र द्वारा संधारित एवं सुरक्षित रखा जाएगा।







